
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी बी.एल. अग्रवाल की 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत 36.09 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है।
अग्रवाल को 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह छत्तीसगढ़ सरकार में प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) थे।
सीबीआई ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही एक मामले की जांच को ‘दबाने’ की कोशिश में उन्हें और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई का दावा है कि अग्रवाल ने हैदराबाद में रहनेवाले एक शख्स सैयद बुरहानुद्दीन को एक लंबित मामले को दबाने में मदद करने की एवज में डेढ़ करोड़ रुपए देने का वादा किया था।