
नई दिल्ली: टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) कल से यानी 16 दिसंबर से सिम पोर्ट के नियमों बदलने जा रहा है। ट्राई ने हाल ही में संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) प्रोसेस से रिलेटेड के सार्वजनिक नोटिस जारी किया था।
ट्राई के अनुसार, 16 दिसंबर यानी सोमवार से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस आसान हो जाएगा। इसके बाद कोई भी यूजर अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है। इसके लिए उन्हें मोबाइल नंबर भी नहीं बदलना होगा।
ट्राई ने इस नई प्रक्रिया में यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) के क्रिएशन का शर्त लेकर आया है। नए नियम के अनुसार अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा। वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा।
ट्राई ने साफ किया है कि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों की पोर्टिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया प्रोसेस 16 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। मोबाइल यूजर्स यूपीसी को क्रिएट कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रोसेस का फायदा उठा सकेंगे। ट्राई के नए
नए प्रोसेस के नियम तय करते हुए ट्राई ने कहा कि अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी का क्रिएट किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शनों के मामले में कस्टमर्स को अपने बकाया के बारे में संबंधित आपरेटर से प्रमाणन लेना होगा।
अतिक्रमण बन रहा पर्यटन में बाधा! पार्किंग का बोर्ड लगाकर अवैध वसूली
इसके अलावा मौजूदा आपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक एक्टिव भी रहना होगा। लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों में यूपीसी चार दिन के लिए वैलिड होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्किलों में यह 30 दिन तक वैलिड रहेगा।