मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की ससंपत्तियां होगी कुर्क, अदालत ने दिए आदेश

लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास पर धोखाधड़ी कर एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने और लाइसेंस को बिना अनुमति लखनऊ से नई दिल्ली स्थानांतरित कराने का आरोप है।

संपत्ति कुर्की की कार्यवाही का आदेश
MP Mla Court के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने संपत्ति कुर्की की कार्यवाही शुरू करने का आदेश जारी किया। 17 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 25 अगस्त को फरार घोषित होने के बाद से ही पुलिस अब्बास की तलाश कर रही है, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आरोपी के खिलाफ मुनादी करवाई गई और सभी ठिकानों पर नोटिस चस्पा की गई। कोर्ट के आदेश का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है।

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जानें क्या था मामला
पत्रावली के अनुसार महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया। इसके बाद अब्बास अंसारी ने अपना शस्त्र लाइसेंस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करवा लिया। खुद को निशानेबाज बताकर उस लाइसेंस पर कई हथियार भी खरीद लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी और परमीशन के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया।

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