डॉक्टर ने महिला स्टाफ हेल्पर को बोला आपत्तिजनक शब्द, SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

रिपोर्ट- मनोज चतुर्वेदी

बलिया। यूपी के बलिया में एक प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर पर अपने ही हॉस्पिटल में बिना किसी चिकित्सा ट्रेनिंग के रखी गयी महिला स्टाफ हेल्पर पर आपत्तिजनक शब्द बोलने, महिला हेल्पर के साथ मार – पीट और छेड़खानी से जुड़ा मामला सामने आया है। जिसे लेकर महिला ने पुलिस को तहरीर दी।

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आपको बता दे कि महिला स्टाफ हेल्पर अनुसूचित जाति से है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी डॉक्टर एच. के. सिंह पर SC-ST एक्ट के साथ कई सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दिया है। यह मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के आकाश नर्सिंग होम का है।

नर्सिंग होम के महिला स्टॉफ हेल्पर (पीड़िता) ने डॉक्टर के ऊपर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा डॉक्टर साहेब हमेशा प्रताड़ित और गाली गलौज करते है डॉक्टर साहेब आधी रात में कही से शराब पी कर आये और हॉस्पिटल के OPD में हेल्पिंग के दौरान किसी बात को लेकर नाराजगी दिखाई और गाली गलौज करने लगे और मारा-पीटा, छेड़खानी किया और रात में ही भाग जाने को कहा और गायब कर देने की धमकी दी। पीड़िता सहतवार थाना क्षेत्र की रहने वाली है महिला स्टाफ हेल्पर पीड़िता का रो-रो कर बुरा हाल है।

आप को बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SC-ST एक्ट कानून में संशोधन के बाद बलिया में यह पहला मामला है जो बलिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम के आरोपी डॉक्टर पर SC-ST एक्ट के तहत पूलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

वहीं आरोपी डाक्टर एच. के. सिंह ने मीडिया से बताया और कहा कि मेरे द्वारा हॉस्पिटल में महिला स्टाफ हेल्पर को नौकरी पर रखी गयी थी जिसकी डयूटी 24 घंटे की है। महिला स्टाफ हेल्पर के द्वारा मेरे उपर जो भी आरोप लगाये गए है वो सारे आरोप गलत है ऐसी कोई घटना नही हुई है न मैंने मारा है न गाली दिया है सिर्फ उसे डाटा था।

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बहरहाल बलिया पुलिस अधीक्षक श्रीपर्णा गांगुली ने बताया कि पीडिता के तहरीर पर इस मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी डॉक्टर पर सम्बन्धित धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस घटना के विवेचना में जुटी है।

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