कांग्रेस को झटका, गुजरात की मतगणना में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना में दखल से इनकार कर दिया है. ये याचिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी. कांग्रेस की मांग थी कि शीर्ष कोर्ट चुनाव आयोग को इस बारे में निर्देश दे.

सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल

शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की 25 प्रतिशत पर्चियों के वोटों से मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा. कांग्रेस की मांग थी कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूरी निर्देश दे लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है.

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इससे पहले, विपक्षी दलों ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग की ‘निष्क्रियता’ को लेकर कड़ी आलोचना की थी. विपक्षी दलों ने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई न करने को लेकर कहा था कि चुनाव आयोग के इस रवैये ने उनकी विश्वसनीयता पर गलत छाप छोड़ी है.

शुक्रवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए संसद में बैठक के बाद विपक्षी दलों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था, “विपक्षी दल गुजरात चुनाव के दौरान और मतदान के दिन अहमदाबाद में रोड शो करने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल साथियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं.”

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बयान में कहा गया था, “चुनाव आयोग की निष्क्रियता वास्तव में चौंकाने वाली है क्योंकि संस्था अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक जनादेश को कायम रखने में नाकाम रही है.”

विपक्षी की इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधया, नेशनल कांफ्रेंस के नाता फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल, सीपीआई के डी. राजा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, एनसीपी के तारिक अनवर और राजद के जे.पी. यादव शामिल हुए थे.

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