सुप्रीम कोर्ट का आधार पर आदेश, बढ़ी लिंक कराने की समय सीमा
नई दिल्ली: आधार लिंक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 31 मार्च तक सरकारी योजनाओं से आधार को लिंक करा सकते हैं।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों से भी आधार लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब बैंक खातों से भी 31 मार्च तक आधार को लिंक करा सकेंगे।
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में आधार को विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रों द्वारा दी जानेवाली परीक्षा, छात्रवृत्ति, अंतिम संस्कार और एचआईवी मरीजों के इलाज के लिए अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
बिना आधार खुलेगा बैंक अकाउंट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नये बैंक खाते बिना आधार कार्ड के खोले जा सकते हैं। हालांकि बैंक खाते खुलवाने को ये जरूर बताना हेागा कि उसने आधार कार्ड हासिल करने के लिए अप्लाई कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई की। इसमें विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, जिस पर नियमित सुनवाई अगले साल 10 जनवरी से शुरू होगी।
इससे पहले ये समय सीमा 31 दिसंबर तक ही थी। यानि 31 दिसंबर तक सरकारी योजनाओं का लाभ लेनेवालों को अपना आधार नंबर उससे लिंक करा लेना था। साथ है सभी बैंक खाता धरकों के लिए भी ये अनिवार्य था कि वो 31 दिसंबर तक अपने आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करा लें।
पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। जिसमें कहा था कि आधार को सरकारी योजनाओं से लिंक कराने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश आया है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कई लोगों को राहत मिली होगी।