प्रिया प्रकाश के खिलाफ नहीं चलेगा केस, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ देशभर में सभी आपराधिक कार्रवारियों पर रोक लगा दी। प्रिया फिल्म ‘ओरु अद्दार लव’ के गीत में अपनी अदाओं और आंख मारने के दृश्य से देशभर में चर्चित हो गई हैं।

अभिनेत्री प्रिया प्रकाश

प्रिया ने मंगलवार को खुद अपने और फिल्म के निर्देशक के खिलाफ दर्ज शिकायतों और प्राथमिकी को रद्द करने की गुजारिश की थी।

अभिनेत्री प्रिया प्रकाश को राहत

दोनों के खिलाफ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए जाने के बाद वारियर के वकील हैरिस बीरन ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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प्रिया और अन्य पर कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया।

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मलयाली फिल्म ‘ओरु अदार लव’ का एक गीत उन पर फिल्माया गया है जिसे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत करने वाला बताकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिया द्वारा आंखों से किए गए हावभाव वाला यह गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

 

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