
लखीमपुर खीरी जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां यूपी 112 पर तैनात होमगार्ड राजकिशोर पांडेय पर 17 वर्षीय नाबालिग पैरामेडिकल छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई, जब छात्रा अपने कॉलेज से पैदल घर लौट रही थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मेडिकल जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की निवासी है, एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स की इंटर्नशिप कर रही है। उसने बताया कि सोमवार शाम वह कॉलेज से पैदल घर जा रही थी, तभी नीमगांव थाना क्षेत्र के लखनियापुर गांव निवासी राजकिशोर पांडेय बाइक पर सवार होकर आया। उसने जबरन छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाया और उसे सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
छात्रा किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत सदर कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, और प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने की संभावना है।
पुलिस की कार्रवाई
सदर कोतवाली प्रभारी हेमंत राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और आरोपी राजकिशोर पांडेय को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, और घटना की विस्तृत जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि आरोपी लखीमपुर शहर में यूपी 112 की पुलिस रिस्पॉन्स वाहन (PRV) पर होमगार्ड के रूप में तैनात था।
कानूनी पहलू
BNS की धारा 64 के तहत दुष्कर्म के दोषी को कम से कम सात साल की सजा और POCSO अधिनियम के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।