हरियाणा के पूर्व सीएम को कोर्ट का बड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला दोषी करार

(अराधना)

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है। चौटाला को सजा कितनी हो, इसको लेकर अब 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्‍त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी।

बता दें कि, इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। 

शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। चौटाला हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं।  

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