केंद्र ने लोकपाल समिति पर सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, कहा- विशिष्ट कानूनविद की चयन प्रक्रिया जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि लोकपाल नियुक्त करने वाली चयन समिति के लिए एक विशिष्ट कानूनविद की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। केंद्र की ओर से पेश महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ से कहा कि 10 अप्रैल को बैठक हुई थी और इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर दिया गया है।

लोकपाल समिति

पीठ ने इस संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोकपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी।

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लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 अप्रैल को एक बार फिर ‘विशेष आमंत्रित (स्पेशल इनवाइटी)’ के रूप में लोकपाल चयन समिति की बैठक में शामिल होने के सरकार के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। उन्होंने इसे ‘ध्यान भटकाने वाली’ कार्रवाई बताया था।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में जोर देकर कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत ‘विशेष आमंत्रि’ का कोई प्रावधान नहीं है। खड़गे ने कहा कि प्रतिभागी या मत डालने के अधिकार के बिना बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था।

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वरिष्ठ वकील पी.पी. राव को पहले चयन समिति में विशिष्ट कानूनविद के रूप में नामित किया गया था, लेकिन 2017 में उनका निधन हो जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। इससे पहले, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक प्रस्तावित है।

समिति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और एक प्रसिद्ध कानूनविद को मिलाकर बनती है। कानूनविद की नियुक्ति चयन समिति के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में एक एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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