राम मंदिर विवाद को लेकर SC में आज से सुनवाई, जानें अब तक क्या हुआ

अयोध्यानई दिल्ली। भगवान के घर देर है या अंधेर यह तो इंसान को पता नहीं चल पाया है, लेकिन इंसानी अदालत में कितनी देर लगती है यह भगवान को जरूर पता चल गया होगा। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले की, जो सात साल से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन, अब पांच दिसंबर से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की पीठ इस पर नियमित सुनवाई शुरू करेगी। अयोध्या में ढांचा विध्वंस की घटना को भी इसी छह दिसंबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इससे एक दिन पहले यह सुनवाई शुरू हो रही है। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विवादित ढांचा किसी हिन्दू ढांचे को तोड़ कर बनाई गई थी?

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28 साल सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो एक के बहुमत से 30 सितंबर, 2010 को जमीन को तीन बराबर हिस्सों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बांटने का फैसला सुनाया था। रामलला को वही हिस्सा दिया गया, जहां वे विराजमान हैं।

हालांकि, फैसला किसी पक्षकार को मंजूर नहीं हुआ और सभी 13 पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने मई 2011 को अपीलों को विचारार्थ स्वीकार करते हुए मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। विवादित ढांचे के नीचे हिन्दू मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। 30 सितंबर, 2010 को कोर्ट के तीन में से दो न्यायाधीशों जस्टिस सुधीर अग्रवाल और धर्मवीर शर्मा ने अपने फैसले में माना कि अयोध्या में विवादित ढांचा हिन्दू मंदिर तोड़कर बनाया गया था।

दोनों जजों के फैसले का आधार भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट है। एएसआइ की रिपोर्ट कहती है कि विवादित ढांचे के नीचे हिन्दू मंदिर था। मस्जिद बनाने में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ था।

तीसरे जज एसयू खान के अनुसार, इस बात का कोई सुबूत नहीं मिलता कि बाबर ने मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ कर बनाई थी। मस्जिद का निर्माण बहुत पहले नष्ट हो चुके मंदिर के अवशेषों पर हुआ था।

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हिन्दू संगठनों का तर्क

हिन्दू महासभा आदि ने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने भी रामलला विराजमान को संपत्ति का मालिक बताया है।  वहां पर हिन्दू मंदिर था और उसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट एक तिहाई जमीन मुसलमानों को नहीं दे सकता है। यहां न जाने कब से हिन्दू, पूजा-अर्चना करते चले आ रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट उस जमीन का बंटवारा कैसे कर सकता है?

मुस्लिम संगठनों की दलील

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने अयोध्या में 1528 में 1500 वर्गगज जमीन पर मस्जिद बनवाई थी। इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और मुसलमान वहां नमाज पढ़ते रहे हैं। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात हिन्दुओं ने केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियां रख दीं और मुसलमानों को वहां से बेदखल कर दिया।

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