बेंगलुरू में पटाखों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आंशिक उल्लंघन

बेंगलुरू। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने को दो घंटे तक सीमित करने के आदेश का बेंगलुरू में कुछ लोगों द्वारा ज्यादा अवधि तक पटाखे जलाए जाने के साथ आंशिक रूप से उल्लंघन हुआ।

पटाखों पर सर्वोच्च न्यायालय

शहर के नागरिक प्राधिकरण के प्रवक्ता एल.सुरेश ने कहा, “राज्य द्वारा शाम 8 बजे से रात्रि दस बजे तक पटाखे जलाने का समय निर्धारित किए जाने के बाद भी शहर के कई जगहों पर लोगों ने शाम छह बजे पटाखे जलाने शुरू कर दिए थे।”

हालांकि, उन्होंने कहा कि शहर भर में पटाखे जलाने की समय सीमा रात्रि 10 बजे का व्यापक रूप से पालन किया गया।

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राज्य सरकार ने दो नवंबर को अधिसूचित किया था कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में लोग 5 से 8 नवंबर के बीच शाम 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़ने के समय के उल्लंघन को लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है।

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शहर पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने  कहा, “हमें निर्धारित समय से परे पटाखे फोड़ने की कोई शिकायत शहर में कहीं से नहीं मिली है।”

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