अब 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने वालों की शुरू होगी जांच!

30 लाख से ज्यादानई दिल्ली। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों के टैक्स प्रोफाइल जांच रहा है, जिन्होंने 30 लाख से ज्यादा कीमत पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। इस बात की जानकारी मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने दी। चंद्रा ने कहा कि अगर टैक्स प्रोफाइल गलत पाया गया तो इनके खिलाफ बेनामी कानून के तहत कार्यवाही होगी।

वहीं आईटी डिपार्टमेंट के चीफ का कहना है कि बेनामी प्रॉपर्टी के तहत अब तक 621 प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, जिनमें कई बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। इसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शामिल है।

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चंद्रा ने कहा कि हम उन सभी इंस्ट्रुामेंट्स को खत्मप कर देंगे, जिनका इस्तेमाल ब्लैकमनी को व्हाइट करने में किया जाता है। इनमें शेल कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही डिपार्टमेंट 30 लाख रुपए से अधिक रजिस्ट्री वैल्यूम वाली सभी प्रॉपर्टी के मालिकों का टैक्सी प्रोफाइल भी चेक कर रहा है। यदि इन लोगों को प्रोफाइल गलत या संदिग्धस पाया जाता है तो उनके खिलाफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्टप के तहत कार्रवाई की जाएगी।”

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सीबीडीटी के चेयरमैन ने बताया कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अब तक 621 प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है। इनमें कई बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। ये लगभग 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं, आईटी डिपार्टमेंट उन लोगों को भी नोटिस जारी करने जा रहा है, जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में ‘संदेहास्पद’ कैश जा किया है।

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