
कोच्चि| केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिशप फ्रैंको मुलक्कन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। बिशप को 2014 से 2016 तक एक नन का कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।
बिशप को कड़ी शर्तो के साथ जमानत दी गई है। उन्हें केरल में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर दो सप्ताह में एक बार पुलिस के समक्ष पेश होना होगा।
मुलक्कल को तीन दिन पूछताछ के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 24 सितंबर को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मुलक्कल तब से पाला उपकारावास में हैं।
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इससे पहले तीन अक्टूबर को जस्टिस वी. राजा विजयराघवन ने बिशप को जमानत देने से इनकार कर दिया था।