नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश, प्रदेश में जल्द बंद होंगे ये प्रोजेक्ट्स

सुनील बोरा

नैनीताल। प्रदेश की नदियो में अवैध मलबा डालने के मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट शख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में बन रहे सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक सरकार हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने वाले क्षेत्र मे डंपिंग जोन के लिए स्थान ना बना ले।

नैनीताल हाईकोर्ट

साथ ही कोर्ट प्रदेश भर के सभी डीएम को निर्देश दिए है कि वो अपनी निगरानी में नदी से 500 मीटर से दूर वेस्ट मटेरियल और मलवे के लिए डंपिंग जोन बनाए। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस आदेश का पालन नही होता है तो डीएम को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

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नदी में मलवा डाले जाने के मामले में रूद्रप्रयाग के डीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन क्षेत्रो में हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। वहां पहले 12 डंपिंग जोन थे, जिसमें से 7 डंपिंग जोन नदी के किनारें होने के कारण बह गए है।

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आपको बता दें कि रूद्रप्रयाग की हिमाद्री जन कल्यण समिति ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों टन वेस्ट मटेरियल नदी में डाला जा रहा है। जिसमे आने वाले समय में केदारनाथ जैसी तबाही मच सकती है, जिन पर रोक लगाई जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश भर में बन रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के निर्देश दिए है।

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