मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से तूतीकोरिन में फायरिंग पर मांगा जवाब

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से 22 मई को तूतीकोरिन में की गई फायरिंग पर 6 जून तक कारण बताने को कहा है। तूतीकोरिन में 22 मई को हुई फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

तूतीकोरिन

अदालत का यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। इस याचिका में वरिष्ठ पुलिस व दूसरे सरकारी अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने व विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई है।

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पुलिस ने 22 मई को तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा प्रगलक संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई व 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अदालत ने सरकार से 6 जून तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

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