मद्रास हाईकोर्ट से भाजपा नेता को मांगनी पड़ी माफ़ी, जाने क्या है पूरा मामला

चेन्नई भाजपा सचिव एच. राजा ने सोमवार को न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।

Madras High Court

अदालत ने उनके माफीनामा को स्वीकार कर लिया है और अवमानना मामले को बंद कर दिया है।

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राजा ने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी अनजाने और गुस्से में की थी।

पिछले महीने पुडुकोट्टई में भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन को लेकर भाजपा नेता की पुलिस के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने न्यायपालिका को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

पुलिस ने जुलूस मार्ग को लेकर अदालत के आदेश का हवाला देते हुए प्रतिमा विसर्जन को रोक दिया था।

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