Amazon-Future quarrel: ‘लीगल टीम अदालत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही’ : Supreme Court

फ़्यूचर और अमेज़ॉन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोनों पक्षों द्वारा भारी मात्रा में दस्तावेज़ दाख़िल कराने पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि लीगल टीम अदालत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, और साथ ही दोनों पक्षों के वकीलों को आपस में बैठकर दस्तावेज़ कम करने को कहा। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॉन की याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान CJI एनवी रमना () ने कहा था कि, ‘हम इस स्तर पर फ्यूचर ग्रुप को कैसे आगे बढ़ने दे सकते है। अगर फ़्यूचर को आगे बढ़ने दिया गया तो इस मामले में कुछ भी नहीं बचेगा। फ़्यूचर अपना मीठा समय ले रहा है, मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ रहा है।’

मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ‘जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फ़ैसला ना दे, फ़्यूचर ग्रुप किसी भी अन्य फ़ोरम में ना जाए।’

दरअसल, फ़्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने फ़्यूचर की याचिका ख़ारिज कर दी थी, जिसमें शेयरधारकों की मंज़ूरी और लेनदारों की माँग की प्रक्रिया शुरू करने की अंतरिम राहत की माँग की गई थी। फ़्यूचर का तर्क है कि ‘पिछले आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना था कि अमेज़ॉन द्वारा दावा किए गए अधिकार ‘अत्याचारी हस्तक्षेप’  हैं।’ फ़्यूचर ग्रुप ने डील के शेयरधारकों और लेनदारों की मंज़ूरी के लिए अदालत से अंतरिम राहत माँगी है।

यह भी पढ़ें – मुकेश अंबानी जानना चाहते हैं दुनिया के अरबपति अपने बच्चों में कैसे बाँटते हैं संपत्ति, जानें इसकी वजह

LIVE TV