चारा घोटाला: चौथे मामले में लालू को 7 साल जेल, 30 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है और 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालंकि लालू के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनकी सजा को कम किया जाए।

लालू प्रसाद यादव

वकील ने कोर्ट से कहा था कि लालू की उम्र 70 साल हो चुकी है और उन्हें कई सारी बीमारियां भी है। लेकिन कोर्ट ने लालू के वकील की बातों को नजरअंदाज करके उन्हें 7 साल की सजा सुना दी है। कोर्ट के अनुसार, अगर लालू जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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बता दें कि अब तक लालू यादव चारा घोटाला में तीन मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लालू को चाईबासा कोषागार के दो मामलों में पांच-पांच साल तथा देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिल चुकी है। दुमका कोषागार में घोटाला मामले में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं।

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डोरंडा कोषागार से जुड़ा चारा घोटाले का पांचवा मामला सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। इसके अलावा लालू भागलपुर के एक और मामले में आरोपित हैं। फिलहाल लालू रांची के होटवार सेंट्रल जेल में कैद हैं।

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