कार्ति चिदंबरम पर ED ने कसा शिकंजा, 54 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। पूर्व गृह मंत्री  पी. चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया केस के तले करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मानकों के अनुसार ईडी ने कार्ति की करीब 54 करोड़ का संपत्ति जब्त की है।

आईएनएक्स मीडिया

हाम में ही ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर  कार्ति की संपत्ति का ब्योरा दिया है। जिसमें उनकी कंपनी  Advantage Strategic Cousulting Pvt.Ltd.(ASCPL) की भी बात की है। यह संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। कंपनी की कोडाइकनाल स्थि‍त 25 लाख की कृषि‍ भूमि, ऊटी स्थि त 3.75 करोड़ का बंगला, ऊटी के कोथागिरी स्थिीत 50 लाख की कीमत का बंगला और नई दिल्ली के जोरबाग स्थित 16 करोड़ की संपत्तिी जब्त की है। जोरबाग के बंगले में फिलहाल उनके पिता पी चिदंबरम रहते हैं, लेकिन कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक इसका मालिकाना हक कार्ति और उसकी मां नलिनी चिदम्बरम के नाम पर है।

वहीं ईडी ने कार्ति की देश क्या विदेश की बी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया है। ईडी ने उनकी यूके की समरसेट में करीब 8 करोड़ की कीमत वाला पार्म जब्त कर लिया है। साथ ही स्पेन के बार्सिलोना में जमीन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है।

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आईएनएक्स मीडिया केस में आरोप है कि 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान करने में अनियमित्तायें की। इस समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने शुरू में आरोप लगाया था कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत ली। बाद में उसने इस आंकड़े में परिवर्तन करते हुए इसे दस लाख अमेरिकी डॉलर बताया था।

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आपको बता दें, कि दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल एयरसेल-मैक्सिस मामले में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी। चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण एक नवंबर तक बढ़ा दिया। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी  की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की थी।

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