SC के आदेश पर जयप्रकाश एसोसिएट्स को 15 जून तक जमा कराने होंगे 1,000 करोड़

नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. (जेएएल) को 15 जून तक रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया, ताकि जो घर खरीदर रिफंड चाहते हैं, उन्हें रकम लौटाई जा सके।

जयप्रकाश एसोसिएट्स

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीन ए. एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रियल एस्टेट कंपनी को कहा कि 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने पर ही जयप्रकाश एसोसिएट्स की सहयोगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लि. (जेआईएल) के परिसमापन की कार्रवाई रुकी रहेगी।

यह भी पढ़ें : ‘मुख्यमंत्रियों के कब्रिस्तान’ में पीएम मोदी को बुलावा दे रहे सिद्धारमैया, जाने क्या है पूरा माजरा

खंडपीठ ने कहा कि यह रकम जमा नहीं कराने पर जेआईएल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

जेआईएल के खिलाफ दिवालिया की प्रक्रिया चल रही है।

इससे पहले अदालत ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को उसकी रजिस्ट्री में 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

जेएनएल ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

यह भी पढ़ें : रिश्तों में खटास के बीच पाक से आई 1,908 टन ‘मिठास’, केंद्र सरकार हुई गद-गद

इससे पहले, खंडपीठ ने जेएएल की देश भर की आवास परियोजनाओं का विवरण मांगा था और कहा था कि घर खरीदारों को या तो उनका घर देना चाहिए या उनके पैसे वापस लौटा देना चाहिए।

अदालत घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने फ्लैट बुक किया था और अब किस्तों का भुगतान कर रहे है।

LIVE TV