TAX भरने वालों के लिए ज़रूरी खबर, ITR फॉर्म में हुए ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली। अगर आप करदाता हैं और टैक्स रिटर्न के लिए ITR फ़ाइल करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)  ने ITR फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। इसलिए आप ITR फ़ाइल करने से पहले फॉर्म में हुए बदलाव को अच्छे से समझ लें।

ITR फॉर्म

सीबीडीटी द्वारा परिवर्तित नए फॉर्म में कुछ खानों को तर्कसंगत किया गया है पर पिछले साल की तुलना में आईटीआर दाखिल करने के तरीके में बदलाव नहीं किया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी सातों आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने होंगे।

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ITR फॉर्म में हुए बदलाव के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में व्यक्तिगत करदाताओं से उनके सैलरी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से इनकम को लेकर ज्यादा जानकारी मांगी गई है जबकि छोटे कारोबारियों को गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) और जीएसटी के तहत रिपोर्ट किए गए टर्नओवर की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

आपको बता दें कि सबसे प्रमुख ITR- 1 या सहज है जो वेतनभोगी करदाताओं द्वारा भरा जाता है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी 50 लाख रुपये तक की आमदनी और एक घर वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए एक पन्ने का ITR- 1 या सहज फॉर्म लाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले साल 3 करोड़ करदाताओं ने इस सहज फॉर्म का इस्तेमाल किया था।

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नया हुआ ITR -2 फॉर्म

सीबीडीटी ने कहा कि व्यक्तिगत लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी कारोबार या पेशे से अलग हटकर किसी अन्य मद से आती है, के लिए ITR- 2 को भी तर्कसंगत किया गया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तिगत लोग या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी आमदनी का स्रोत कारोबार या कोई पेशा है, उन्हें या तो ITR- 3 या ITR- 4 फॉर्म भरना होगा।

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