एक से ज़्यादा सिम कार्ड का करते हैं इस्तेमाल? तो जान लें ये नया आदेश, वर्ना बंद हो जाएगा नंबर

अगर आप भी एक से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। एक ताज़ा नीयम के अनुसार एक टेलीकॉम ग्राहक 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकता है। TRAI के नियमों के अनुसार एक ग्राहक, एक आधार कार्ड पर 18 सिम कार्ड जारी करवा सकता है, लेकिन वह सारे सिम कार्ड एक ही ऑपरेटर से नहीं ले सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह आदेश दिया है की अगर किसी के पास 9 से ज़्यादा सिम कार्ड हैं तो, उनहें सिम कार्ड दोबारा वेरिफ़ाई काराना पड़ेगा और वेरिफ़ाई न होने/कराने पर वह सिम कार्ड बंद हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या 6 सिम कार्ड की है।

दूरसंचार विभाग की तरफ़ से जारी आदेश के अनुसार, “ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्ज़ी का सिम चालू रखने और शेष को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। विभाग द्वारा किये गए विश्लेषण के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाते है तो सभी सिम का फिर से सत्यापन किया जाएगा।”

वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर दूरसंचार विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग द्वारा यह आदेश दिया गया है की, ‘दूरसंचार कंपनियों उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाएं जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं।‘

यह भी पढ़ें – नंबर पोर्टेबिलिटी के SMS के लिए TRAI ने दिया आदेश, टेलीकॉम कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी

LIVE TV