नई दिल्ली। दिन-प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात प्रशासन और अधिक सख्ती करने जा रहा है। सरकार ने हेलमेट के प्रयोग पर पहले ही सख्ती से निर्देश जारी किये हैं। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार इस साल अक्टूबर से बिना ISI मार्क हेलमेट को बेचने, बनाने और भंडारण के लिए गिरफ्तारी होगी।
पहली बार अपराध पर दो साल की जेल या कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, तो वही यदि कोई इस अपराध को दोहराता है तो उसको अधिक जुर्माना देना होगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते आम जनता से राय मांगी है। अगले साल 15 जनवरी से देश भर में केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही बेचे जा सकेंगे। वैसे सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है, वैसे लोगों को भी इस बार को समझना होगा कि एक अच्छा ISI मार्के हेलमेट आपके सिर की सुरक्षा करेगा।
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इस वजह से लिया ये सख्त फैसला: रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सड़क मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में लगभग 15000 दुपहिया चालक बिना हेलमेट या नकली हेलमेट की वजह से सड़क हादसों में मारे गए।
जबकि 2016 में हेलमेट न पहनने की वजह से 10,135 दुपहिया चालकों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, इसलिए सरकार ने देश में नकली हेलमेट की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने का फैंसला लिया है।