ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा, ‘पूरा परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र’

हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर कानून के हवाले से कहा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है। दीन मोहम्मद केस में केवल गुंबदों के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। मालिकाना हक नहीं दिया गया है।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर कानून के हवाले से कहा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है। दीन मोहम्मद केस में केवल गुंबदों के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। मालिकाना हक नहीं दिया गया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट में शृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति संबंधी मांग के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने अपनी बहस में यह बात कही। उनका कहना था कि वक्फ एक्ट के तहत विवाद होने पर सिविल कोर्ट को वाद सुनवाई का अधिकार नहीं है।

वक्फ अधिकरण को नहीं है हिंदू-मुस्लिम विवाद की सुनवाई का अधिकार

वक्फ अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में ही केस की सुनवाई की जा सकती है, किंतु वक्फ एक्ट में मुस्लिमों के बीच विवाद की सुनवाई हो सकती है, हिंदू-मुस्लिम के बीच विवाद की सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिकरण को नहीं है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर कानून के हवाले से कहा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है। दीन मोहम्मद केस में केवल गुंबदों के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। मालिकाना हक नहीं दिया गया है।

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