देश से बाहर दुर्घटना होने पर भी मुआवजा देंगी बीमा कंपनियां : HC

हाई कोर्टचंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अदालत ने बीमा कंपनियों को ये आदेश दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का वाहन देश से बाहर भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उन्हें भी मुआवजा देना होगा। यानी अब से बीमा कंपनियों को विदेशों में दुर्घटना का शिकार हुए वाहनों के लिए भी भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि, हाई कोर्ट ने 1995 में नेपाल में एक हादसे में मरे तीर्थयात्रियों के परिजनों की सुनावई के दौरान यह फैसला सुनाया है।

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कोर्ट के अनुसार, कोई भी बीमा कंपनी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि एक बार किसी भी वाहन का बीमा हो जाने के बाद वो किसी स्थान, शहर, राज्य या किसी विशेष स्थान को देखकर मुआवजा तय नहीं कर सकता।

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फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि, बीमा कंपनी को इजाजत वाले किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में गए वाहन को उसके दुर्घटना होने पर बीमा कवर मिलें। नेपाल में हुए इस हादसे में 54 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। उस दौरान बस मालिक ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि बीमा कवर सिर्फ भारत में वाहन के इस्तेमाल पर दिया गया था, इसलिए यहां से बाहर हुए किसी भी हादसे के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने बस मालिक की दलील को खारिज करते हुए मृतक परिवार के एक परिजन को 4।34 लाख रुपये मुआवजे देने का निर्दश दिया है।

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