
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के सभी 38 दोषियों की सजा को बरकरार रखा। सभी 38 आतंकवादियों की मौत की सजा को बरकरार रखा गया, जबकि 11 आतंकवादियों की आजीवन कारावास की सजा को भी बरकरार रखा गया। सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने 56 मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और 200 से अधिक घायल पीड़ितों को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
26 जुलाई 2008 को, अहमदाबाद में लगभग 70 मिनट के अंतराल में 20 स्थानों पर 21 सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। इस आतंकी हमले में 56 लोगों की जान चली गई, जबकि विस्फोटों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए। इस्लामी आतंकी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हुजी) ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी।



