मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली जमानत

गुरूग्राम। जमीन घोटाले के आरोप में फसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 5 लाख रूपये के मुचलके पर जमानत मिल गई है। 15 अगस्त 2015 को हुड्डा और अन्य आरोपियों के नाम मानेसर के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। गुरूग्राम के मानेसर में 900 एकड़ जमीन घोटाले का मामला पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, वहीं से हुड्डा को मिली है बेल।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा

करीब 80 हजार पेज की चार्जशीट संबंधी दस्तावेज सीबीआइ अधिकारी दो अलमारियों में भरकर पंचकूला सीबीआइ कोर्ट में लाए। सीबीआइ के विशेष जज ने 26 फरवरी तक अन्य दस्तावेज जमा कराने को कहा है। यह मामला 2015 में दर्ज किया गया था।

आरोप है कि हुड्डा के शासनकाल में सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर बिल्डरों को गलत ढ़ंग से प्लांट आवंटित कर दिया गया था।

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सीबीआई ने इस मामले में 420, 465, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। 500 किसानों की जमीन मानेसर, नौरंगपुर, लखनौला के करीब 500 परिवारों की जमीन इस घोटाले में फंसी है।

सरकार ने भूमि अधिग्रहण की नोटिस जारी करके डर पैदा किया। इसके चलते किसानों ने बिल्डरों को जमीन बेंची। जब बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीद ली। तो जमीन को रिलीज कर दिया।

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