CBI मामला : अस्थाना के खिलाफ मामले में बिचौलिए की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार के एक मामले में बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अस्थाना

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने पाया कि प्रसाद के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और मामले की जांच निर्णायक चरण पर है, जिसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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सीबीआई ने 15 अक्टूबर को सना सतीश बाबू से कथित रूप से दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप में अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

आरोप है कि मांस कारोबारी मोईन कुरैशी के मामले को रफ-दफा करने के लिए दो बिचौलियों मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद के जरिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

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