नकदी विवाद: न्यायमूर्ति वर्मा ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा कोई काम

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके आवास से भारी मात्रा में बेहिसाबी नकदी बरामद हुई थी, को उनके खिलाफ जांच जारी रहने तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा।

अपने आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच का सामना कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शनिवार को एक निजी समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

हालांकि, जस्टिस वर्मा को तब तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, जब तक उनके खिलाफ आंतरिक जांच जारी रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद जस्टिस वर्मा वरिष्ठता में छठे स्थान पर हैं।

न्यायाधीशों के लिए आयोजित होने वाले सामान्य सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोहों के विपरीत, न्यायमूर्ति वर्मा ने एक निजी कक्ष में शपथ ली।

उनके स्थानांतरण पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा विरोध के बावजूद, केंद्र ने 28 मार्च को दिल्ली से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके प्रत्यावर्तन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर आधारित थी।

बार एसोसिएशन ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे जजों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा संस्था को आश्वासन दिए जाने के बाद कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, उन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी।

पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए इसे “समय से पहले” बताया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीन सदस्यीय पैनल मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लिया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 20 मार्च को घोटाला सामने आने के बाद कोई गिरफ्तारी या जब्ती नहीं की गई।

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