कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी, विपक्ष पर साधा निशाना

नई दिल्ली। तीन तलाक के खिलाफ बने बिल को भले ही संसद में अभी पास नहीं किया गया हो लेकिन इसके खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी गई। सूत्रों की माने तो ऐसे में अब कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा।

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दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।

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ऐसी खबरें थीं कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में ट्रिपल तलाक बिल को संसद के राज्यसभा में पारित करवाने की कोशिश करेगी लेकिन तीन तलाक बिल अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। मोदी सरकार तीन तलाक बिल को मॉनसून सत्र में ही पारित कराना चाहती थी लेकिन संसद में अटकने के बाद वो इस पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश ला रही है।

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