कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार (30 मई) को हाई-प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया

कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार (30 मई) को हाई-प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया, जिसने सितंबर 2022 से पूरे देश का ध्यान खींचा है। उत्तराखंड रिसॉर्ट के मालिक, दो कर्मचारियों को किशोर रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 2022 की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया 30 मई 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302, 201, 354 ए आईपीसी और धारा 3(1)(डी) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (अंकिता भंडारी हत्याकांड) में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सजा का विवरण :
- पुलकित आर्य
धारा 302 आईपीसी (हत्या): कठोर आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना
धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य मिटाना): 5 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना
आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न): 2 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना
आईटीपीए (अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम) की धारा 3(1)(डी): 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना - सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता
धारा 302 आईपीसी: कठोर आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना
धारा 201 आईपीसी: 5 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना
आईटीपीए की धारा 3(1)(डी): 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना
इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता अंकिता भंडारी के परिवार को 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।