छह वर्षों बाद रेप के आरोपी को मिली 12 साल की जेल, मासूम के साथ किया था दरिंदगी

दिलीप कुमार

छह साल पहले जनपद बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने सजा मुकर्र की है।

कोर्ट ने आरोपी सोनू को अपराधी करार होने के बाद 12 साल की जेल और दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से पॉस्को कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट वरुण कौशिक की तरफ से हुई पैरवी पर अपर सत्र जज ध्रुव राय ने आरोपी को सजा सुनाई है।

एडवोकेट वरुण कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 नवंबर 2016 को एक शादी समारोह का कार्यक्रम था। आयोजित समारोह में उसी गांव का सोनू भी मौजूद था।

सोनू गांव की ही एक आठ वर्षीय बच्ची को उसके घर छोड़ने के बहाने ले गया। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश हुई। तलाश के दौरान वह गांव के ही जंगल मे रोते हुए मिली। पता चला कि उसके साथ सोनू ने दुष्कर्म किया है।

ककोड़ थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की कठोर सजा सुनाई है।

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