‘आप’ को फौरी राहत, राष्ट्रपति नहीं लेकिन EC पर लगाई हाईकोर्ट ने रोक

नई दिल्ली| अपने विधायकों के निष्कासन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी को फौरी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर स्टे से इनकार किया लेकिन चुनाव आयोग पर उपचुनाव का ऐलान करने से रोक लगा दी है. ये रोक आगामी सोमवार तक के लिए लगाई गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

विधायकों ने अपनी याचिका में कहा था कि सोमवार तक चुनाव की घोषणा हो सकती है. इस आशंका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मसले पर सोमवार तक उपचुनाव की घोषणा नहीं करने के लिए कहा है. हाइकोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर स्टे नहीं लगाया है.

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विधायकों ने यह भी दलील दी कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी. विधायकों ने यह भी कहा कि नए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है. विधायको ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले से भी इनकार किया.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर सोमवार को विस्तृत सुनवाई करेगा.

बता दें, राष्ट्रपति के आदेश के बाद सदस्यता गंवाने वाले 20 विधायकों में से कुल 8 पूर्व विधायकों की ये याचिका लगाई है. अयोग्य विधायकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसकें बाद दिल्ली सरकार के ये विधायक पूर्व विधायक बन गए हैं.

 

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