
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य में बकरीद या किसी भी दिन गाय व बछड़ों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम राहत दी है।



