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कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के स्थापना दिवस समारोह में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बनर्जी और तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) की बैठक के आयोजकों के खिलाफ हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, “अदालत के आदेश के कथित उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के दौरान उल्लंघन में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।

ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

शुक्रवार को पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं अभिषेक बनर्जी , डेरेक ओ’ब्रायन और अन्य के खिलाफ कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर पार्टी के ‘अवैध’ बिलबोर्ड के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है, एफआईआर शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

कोलकाता नगर निगम की एक टीम पुलिस के साथ कैमक स्ट्रीट स्थित 9 नंबर पर लगे एक अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने के लिए पहुंची थी। नगर निगम ने पुलिस से टीएमसी के लोगो वाले इस होर्डिंग को हटाने में सहायता करने का अनुरोध किया था। हालांकि, टीम के पहुंचते ही बनर्जी, ओ’ब्रायन, बैसानोर चट्टोपाध्याय और अन्य सहित कई टीएमसी नेताओं ने ‘गैरकानूनी सभा’ ​​कर ली और पुलिसकर्मियों और केएमसी अधिकारियों के साथ झड़प की, जिससे उन्हें अपना काम करने में बाधा हुई। पुलिस ने कहा कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(2), 191(3), 190, 121(1), 74, 3(5) और 351(2) के तहत शेक्सपियर सरानी के रूप में दर्ज किया गया था।

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