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मद्रास हाईकोर्ट ने विजय की याचिका खारिज की, 1.50 करोड़ टैक्स पेनल्टी पर मुहर

मद्रास हाईकोर्ट ने थलापति विजय की याचिका को खारिज कर दिया है। अभिनेता और तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय ने इनकम टैक्स विभाग के 1.50 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

यह मामला आयकर से जुड़ी पेनल्टी और जुर्माने से संबंधित है। कोर्ट के फैसले के बाद अब विजय को यह राशि चुकानी होगी।

यह फैसला अभिनेता की राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच आया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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