Nirbhaya Case : दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका SC में खारिज, अब नहीं रुकेगी फांसी की सजा

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस के चार दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि पुनर्विचार याचिका जिस मुद्दे पर रखी गई थी उस मुद्दे पर पहले भी बात हो चुकी है। अब इन बातों का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने अपना यह फैसला सुनाया है। अब निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है साथ उनकी फांसी भी नहीं रुकेगी।

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वकील ए.पी सिंह ने बताया कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे और इसके साथ ऐसे 17 केस के उदाहरण देंगे जिनमें फांसी को उम्रकैद में बदला गया है। सिंह ने बताया कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद ही उनकी तरफ से दया याचिका लगाई जाएगी।

आपको बता दें दोषियों के वकील की तरफ से दया याचिका के लिए कम से कम तीन हफ्ते का समय मांगा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने इसे नियम के विरुध बताया और कहा कि यह केवल एक हफ्ते के लिए होता है।

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कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे और इसके साथ ऐसे 17 केस के उदाहरण देंगे जिनमें फांसी को उम्रकैद में बदला गया है। सिंह ने बताया कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद ही उनकी तरफ से दया याचिका लगाई जाएगी।

आपको बता दें दोषियों के वकील की तरफ से दया याचिका के लिए कम से कम तीन हफ्ते का समय मांगा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने इसे नियम के विरुध बताया और कहा कि यह केवल एक हफ्ते के लिए होता है।

 

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