सजा सुनते ही दहाड़ें मार कर रोया आसाराम, घुटनों के बल बैठ कर जज से कहा…

जोधपुर: जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है. जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बनी विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने अपना अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने आसाराम समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि 2 आरोपी बरी कर दिए गए हैं. आसाराम को आज ही सजा सुनाई जा सकती है.

आसाराम को दोषी

आसाराम को दोषी करार दिया गया

बताया जा रहा है कि सजा मिलते ही आसाराम रो पड़ा. उसने बुढ़ापे का हवाला देते हुए रहम की भीख मांगी. उसने कहा- जज साब बूढ़ा हो गया हूं, रहम करो.

पिछले साढ़े चार साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ अपनी ही शिष्या से दुष्कर्म करने का आरोप था. पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत का ये पहला बड़ा फैसला है. आसाराम को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्‍हें कम से कम दस साल और अधिकतम उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

आसाराम के खिलाफ धाराएं और सजा

धारा 376 (एफ)

यानी किसी लड़की के साथ उसके शिक्षक, रिश्तेदार, अभिभावक या धर्मगुरु द्वारा बलात्कार करना

सजा- दस साल से लेकर उम्रकैद

धारा 375 (सी)

यानी किसी लड़की के अंगों से शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करना

सजा- दस साल से लेकर उम्रकैद

धारा 509/34

यानी लड़की या महिला का शीलभंग करना

सजा- तीन साल कैद

धारा 506

जान से मारने की धमकी देना

सजा- सात साल तक की कैद

धारा 354ए

यौन उत्पीड़न

सजा- तीन साल तक की कैद

यह भी पढ़ें : अब CM कार्यालय का पार्किंग पास भी हुआ भगवामय

धारा 370ए

यानी बाल तस्करी

सजा- आजीवन कारावास

धारा 120बी

साजिश रचना

सजा- मुख्य गुनाह के बराबर सजा

धारा 109

किसी को गुनाह के लिए उकसाना या मजबूर करना

सजा- मुख्य गुनाह के बराबर सजा

पोक्सो एक्ट की धारा 5 एफ, 6, 7, 8 और 17

किसी शैक्षिक संस्थान में बाल यौन उत्पीड़न

सजा- दस साल से लेकर उम्रकैद तक

LIVE TV