
लखनऊ। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। कुशीनगर की एक स्थानीय अदालत ने सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ वारंट जारी किया है।
सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ यह वारंट वर्ष 2007 से चल रहे एक मामले में बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर जारी किया गया है। कसया के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ जारी वारंट किया है।
19 फरवरी को पेश होने का आदेश
मंगलवार (16 जनवरी) को सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ एक मामले पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने कहा कि किसी भी मामले में कोर्ट के समक्ष ना पेश होना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
कोर्ट द्वारा बार-बार पेश होने का समन जारी करने के बाद भी सूर्य प्रताप शाही के पेश ना होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
मंगलवार को कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में तामील के लिए कसया एसएचओ को नोटिस जारी कर सूर्य प्रताप को हिरासत में लेने के लिए कहा गया है। एसीजेएम ने कसया थानाध्यक्ष को शाही की संपत्ति कुर्क कर उन्हें 19 फरवरी 2018 तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल यह मामला वर्ष 1994 में सरकारी संग्रह अमीन चन्द्रिका सिंह ने शाही के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराया था। कसया पुलिस थाने में शाही के खिलाफ सरकारी का में बलपूर्वक रुकावट पैदा करने (भारतीय दंड संहिता की धारा 353), आपराधिक मानसिकता से सरकारी काम में बल का प्रयोग करने (धारा 506) के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
1994 में मामला दर्ज होने बाद कोर्ट में इसकी सुनवाई 2004 में शुरू हुई थी, जिसके बाद शाही ने कोर्ट में सही समय पर हाजिरी लगाते हुए जमानत करा ली थी। 2004 से लेकर 2007 तक शाही इस मामले में अदालत पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाई।