बकरीद: गाय, ऊंट, बैल की कुर्बानी हुई तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट

बकरीदलखनऊ। मुसलिम धर्म में मुसलमानों के खास त्योहार बकराईद पर जिला प्रशासन ने कुछ नई कानून व्यवस्था बनाई है। यहां पर जिला प्रशासन ने संभल जिले में बकराईद के मौके पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। हिदायत को तौर पर लोगों से कहा कि कोई भी इस व्यवस्था के विपरीत जायेगा उसके खिलाफ कानून कड़ी कारवाई की जाएगी।

एसडीएम रशीद अली खान ने बताया कि अगर 2 से 4 सितम्बर के बीच कोई भी गाय, ऊंट और बैल की कुर्बानी देते-लेते पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उसी के तहत कारवाई की जाएगी। उनकी चल-अचल संपत्ति को भी हिरासत में लेने के आदेश दिए गए है।

बकरीद को शुभ अवसर पर जिला प्रशासन ने पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के मज़बूत इंतेज़ाम किए हैं। शनिवार को मुसलमान ईद की नमाज अदा करेंगे। जिसके लिए जिले को 40 सेक्टरों में बांट दिया है।

कहीं भी किसी तरह की कोई वारदात या अनहोनी ना हो इसलिए प्राशसन ने एक बड़ी फोर्स के साथ पुलिस का भारी बल बुलाया है। कहीं भी कसी जगह होने वाले हादसे को कंट्रोल कर सके। सारे जिलों में हरतरफ पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी है।

सभी सेक्टर एरियाओं में एक्शन मोबाइल की टीम और दूसरी तरफ पीएसी के जवान भी तैनात किए गये हैं। उधर प्रतिबंधित जानवरों को बलि को रोकने के लिए भी चौकसी बरती जा रही है।

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