2जी केस : फैसला आते ही हमलावर हुआ विपक्ष, सिब्बल बोले- माफ़ी मांगे भाजपा

2जी केसनई दिल्ली| 2जी केस में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है. इस फैसले में तत्कालीन दूर संचार मंत्री रहे ए राजा और द्रमुक नेता कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिली है. इस मामले में लगभग पौने दो लाख करोड़ रूपए की हेरा-फेरी सामने आई थी.

अदालत का फैसला आते ही विपक्ष एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गया है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस फैसले पर ख़ुशी जताते हुए इसे सच की जीत बताया है.

उन्होंने कहा कि अब जब अदालत ने मां लिया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नैतिक जीत है. इस मसले पर भाजपा हमेशा गलत बयानबाजी करती रही है. अब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तब भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की बात कही है.

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इससे पहले, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए. जज ओपी सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है.

इस दौरान कनिमोझी और ए राजा के समर्थक कोर्ट में मौजूद रहे. फैसला आते ही कोर्ट में तालियां बज उठी.

यूपीए-2 के कार्यकाल में हुए इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक राज्यसभा सदस्य कनिमोझी, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह, यूनिटेक लिमिटेड, डीबी रीयल्टी व अन्य पर आरोप थे। 2011 में इस मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की थी.

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सीबीआई द्वारा पहला आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई छह साल पहले शुरू हुई थी.

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक था. सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अलग-अलग मामलों में स्पेशल सीबीआई के जज ओपी सैनी ने इस पर फैसला सुनाया.

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