सोनभद्र। अपर जिलाधिकारी राम चन्द्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेशानुसार सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के समस्त अनुज्ञप्ति धारक निर्माण इकाई को वांछित वार्षिक फूड आडिट रिपोर्ट वर्ष के 31 मई, 2016 तक जमा करना अनिवार्य है। जनपद के समस्त निर्माण इकाई के प्रबंधक/मालिक/नामिनी/प्रोपराइटर को उनके हित में अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी 01 अप्रैल, से 31 मार्च, तक खाद्य सामग्रियों के लेन-देन का पूरा विवरण (उपरिवार्त) निर्धारित फार्म डी में भर कर हर वर्ष 31 मई तक कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सोनभद्र में अवश्य जमा करा दें। उक्त निर्धारित अवधि 31 मई तक आडिट रिपोर्ट जमा न करने पर प्रति दिन 100-100 जर्माना लगेगा।
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