10 रुपए का सिक्का न लेने वाले पर इस तरह दर्ज होगा देशद्रोह का केस

10 रुपए के सिक्केनई दिल्ली। 10 रुपए के सिक्के को लेकर कई बार अफवाहें उड़ीं कि इनमें से बहुत से नकली हैं। दुकानदार 10 रुपए के उन सिक्कों को लेने से साफ मना कर दे रहे हैं, जिन पर रुपए का चिन्ह नहीं है। आज भी इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। खुद आरबीआई ने इस पर बयान जारी किया। साथ ही कहा कि जो भी 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करे तो उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा।

बाजार में इस समय दो तरह के 10 रुपए के सिक्के चल रहे हैं। एक सिक्का वो है, जिस पर 10 रुपए लिखा होने के साथ-साथ रुपए का चिन्ह भी है और दूसरे सिक्के पर रुपए का चिन्ह नहीं है। जिस सिक्के पर रुपए का चिन्ह नहीं है, उसे लोग लेने से मना कर रहे हैं।

बता दें कि 10 के दोनों ही सिक्के असली हैं और उन्हें लेने से मना करना भी अपराध के दायरे में आता है। ऐसा करने के लिए आप पर देशद्रोह का केस भी दर्ज हो सकता है। आइए जानते हैं कि अगर कोई आपका 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करता है तो उस पर कैसे देशद्रोह का केस दर्ज कराया जा सकता है।

आरबीआई के नियम के अनुसार कोई भी शख्स भारतीय मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता है। जो भी भारतीय मुद्रा को लेने से मना करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का केस दर्ज कराया जा सकता है।

ऐसे में अगर लोग 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराएंगे, तभी मुद्रा का अपमान रुक सकेगा।

ऐसे दर्ज कराएं देशद्रोह का केस?

10 रुपए के सिक्के को लेने से मना करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को करना होगा।

क्षेत्र के पुलिस थाने में जाएं।

पुलिस को वह 10 रुपए का सिक्का दिखाएं, जिसे लेने से मना किया गया है।

उस शख्स की जानकारी पुलिस को दें, जिसने 10 रुपए का सिक्का नहीं लिया है।

आरबीआई के नियम का हवाला दें।

बताइए कि ऐसा करना देशद्रोह के तहत आता है।

एफआईआर दर्ज कराएं।

इसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करेगी।

 

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