सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार के अधिकारों पर खंडित फैसला

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले व तैनाती के मुद्दे पर एक खंडित फैसला दिया।

न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी ने कहा कि संयुक्त सचिवों व उनके ऊपर की रैंक के अधिकारियों का तबादला व तैनाती उप राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होगी जबकि उनके नीचे की रैंक के अधिकारियों के लिए दिल्ली की निर्वाचित सरकार के मंत्रिपरिषद के जरिए सिफारिश की जाएगी।

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हालांकि, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की राय अलग थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार का नियुक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ‘उच्च’ अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति केंद्र के हाथ में होगी।

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