सहारा की हर दलील खारिज, 600 करोड़ न जमा करने पर जाना पड़ेगा जेल

 

सुब्रत राय सहारानई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय को 600 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए दिए गए छह फरवरी तक के समय को और बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया  सुब्रत राय सहारा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी विवाद में सहारा समूह की याचिका की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। पिछले सप्ताह सहारा समूह की तरफ से नई अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए गुरुवार की तारीख दी थी।

अपनी याचिका में सहारा समूह ने मांग की थी कि पैसा जमा कराने के लिए उसे और वक्त दिया जाए, क्योंकि नोटबंदी की वजह से वह पैसा नहीं जुटा पा रहा है लेकिन कोर्ट ने ऐसी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को लताड़ लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने आपको पैरोल इसलिए दी थी, ताकि आप अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, और अब वह पूरा हो चुका है। कोर्ट ने सवाल किया कि आपको 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी, सो बताइए, तब से अब तक आपने कितने पैसे जमा किए हैं।

बता दें कि 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, तब सहारा की ओर से सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे।

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