संचार मंत्रालय के झटके से बदलेगी देश की सूरत, अब इस खास फीचर के बिना नहीं बिकेगा फोन

फोननई दिल्‍ली। 1 जनवरी 2018 के बाद भारत में कोई भी मोबाइल मेकर बिना एक खास फीचर के अपना मोबाइल फोन बाजार में नहीं बेच पाएगा। संचार मंत्रालय (DOT) ने अगले साल से सभी प्रकार के मोबाइल फोन में जीपीएस फीचर को जरूरी कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जीपीएस के जरिए किसी भी फोन को ट्रैक किया जा सके।

जीपीएस होगा जरूरी

मोबाइल फोन निर्माताओं ने याचिका दाखिल कर जीपीएस जरूरी ना करने को कहा था, लेकिन संचार मंत्रालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। मोबाइल निर्माताओं का कहना था कि जीपीएस जरूरी करने से उनकी लागत करीब 30 फीसदी तक बढ़ जाएगी।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी

  • मोबाइल निर्माताओं को भेजे संदेश में संचार विभाग ने साफ कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनके लिए सर्वोपरि है और इस संबंध में अब आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।
  • सरकार का कहना है कि जीपीएस ही वो जरिया है जिसके जरिये किसी इमरजेंसी में किसी भी फोन की लोकेशन को पता किया जा सकता है, इसलिए सरकार सकारात्मक तरीके से इसे हर एक मोबाइल फोन के लिए जरूरी करना चाहती है।

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  • इंडियन सेलुलर एसोसिएशन को चार जुलाई को भेजे अपने पत्र में DOT ने ये बात कही है। इंडियन सेलुलर एसोसिएशन मोबाइल फोन निर्माताओं का एक संगठन है।

जीपीएस सभी प्रकार के मोबाइल के लिए जरूरी

पत्र में कहा गया है कि सभी मोबाइल फो न निर्मता 22 अप्रैल को भेजे सरकार के उस पत्र का अनुपालन करें जिसमें जीपीएस को सभी प्रकार के मोबाइल के लिए जरूरी बताया गया था। सरकार ने साफ कहा गया है कि आगे से इस संदर्भ में किसी प्रकार का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

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