पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन – 4 लागू, कुछ शर्तों के साथ बढ़ाया आगे…

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन – 4 लागू कर दिया है लेकिन अबकी बार का लॉकडाउन पहले से काफी अलग है। यह लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ इस लॉकडाउन को खोल दिया गया है।इसमें राज्यों को कई अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधी निर्णय स्वयं ले सकेंगे।

लॉकडाउन - 4

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में अतंर-राज्यीय बस सेवाओं को अनुमति दी गई है बशर्ते इसमें शामिल राज्य अपनी सहमति दें। रात के सात बजे से सुबह के सात बजे तक लोगों की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।

सभी मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे।
बाजार खुल सकते हैं लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है।
अंतर-राज्यीय बसों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति के बाद अनुमति दी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंडों के आधार पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज, कटेनमेंट और बफर जोन राज्यों द्वारा तय किए जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी।
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में निषिद्ध को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए अब ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है। रेड जोन में भी इसकी इजाजत दी गई है।
निजी कंपनियों के लिए आरोग्य सेतु एप का अनिवार्य उपयोग करने की शर्त को हटा दिया गया है।
धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक सहित बड़े समारोहों की अनुमति नहीं होगी।

सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष से ऊपर के लोग, पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने के लिए कहा गया है।

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सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना स्थानीय अधिकारियों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों और विनियमों के अनुसार दंडनीय होगा।
बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे समारोहों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा।
विवाह कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा अतिथियों की अनुमति नहीं है।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है।
दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और दुकान के अंदर एक समय में पांच से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइटर का प्रावधान करना होगा।

 

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