लूट और हत्या के मामले में गवाही देने के लिए हाजिर न होना ACP को पड़ा महंगा, होंगे गिरफ्तार

लूट और हत्या के मामले में गवाही देने से बच रहे चौक के एसीपी इंद्रप्रकाश सिंह का वेतन रोकने और उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश मो.गजाली ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि चिनहट थाने में वर्ष 2008 में हत्या, लूट, साक्ष्य छिपाने के मामले में वर्तमान एसीपी चौक ने कोर्ट में हाजिर होकर एक जनवरी 2019 को बयान दर्ज कराये थे। उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जानी थी। कोर्ट के बयान दर्ज करने के लिए लगातार बुलाने के बावजूद एसीपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि एसीपी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का पत्र वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजा गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जाता है। कोर्ट ने कमिश्नर से कहा कि वह अपने स्तर से मामले को देखें और 18 जनवरी को एसीपी की गवाही दर्ज कराने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।

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