राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया करणी सेना को जोर का झटका, ‘पद्मावत’ को बताया…

जोधपुर। विवादों से घिरी फिल्म पद्मावत के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बड़ी बात कही है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के ऊपर लगाए गए आरोपों पर कोर्ट ने टिप्पड़ी करते हुए कहा कि फिल्म में राजपूतों के वीरता और साहस को प्रदर्शित किया गया है। इसमें कहीं भी आपत्तिजनक दृश्य नहीं हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट

फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाने के बाद अब राजस्थान के उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा है कि संजय लीला भंसाली,  दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर के खिलाफ की गई प्राथमिकी को रद्द किया जाए।

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बता दें कि कोर्ट में करणी सेना ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

डायरेक्टर भंसाली के वकील निशांत बोरा ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस फिल्म में रानी पद्मावती की महिमा मंडल को दर्शाया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर यह कहा जाए कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, या फिर गलत इरादों से राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है।

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जस्टिस मेहता ने सोमवार को स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म पद्मावत को देखने के बाद कहा कि इस फिल्म में महारानी पद्मावती की शिष्टता और साहस को दिखाया गया है, जिसके ऊपर देश को गर्व महसूस करना चाहिए, विवाद नहीं।

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